धौलीदारों की जमीन के मामले पर उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में कांग्रेस व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने धौलीदार एक्ट के तहत अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचाया और उन्हें पंचायत की सार्वजनिक जमीन दी।
उप-मुख्यमंत्री ने सदन में बाकायदा धौलीदार की परिभाषा पढ़कर बताई और कहा कि इस परंपरा के तहत मृत्यू शैया पर कोई व्यक्ति अपनी निजी जमीन ही ब्राह्मणों को दान कर सकता था। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार में साल 2011 में यह एक्ट आया और उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा गया कि पंचायत की जमीन भी किसी को दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने खास लोगों को फायदा देने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दो साल पहले नियम तय करते वक्त पंचायत शब्द का इस्तेमाल किया जो नियमों और परंपरा के खिलाफ है।
उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राजस्व रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि इस एक्ट के बाद व्यक्तिगत मालिकों की सिर्फ 920 एकड़ जमीन ट्रांसफर हुई। जबकि अन्य 1245 एकड़ जमीन जिसमें रोहतक की 343 एकड़, पलवल में 314 एकड़, नूंह में 110 एकड़ और गुड़गांव में 237 एकड़ जमीन ट्रांसफर हुई। उन्होंने कहा कि इनमें धौली लेने वाले किसी भी व्यक्ति को जमीन ट्रांसफर नहीं हुई।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस एक्ट के तहत कांग्रेस ने अपने चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया लेकिन हमने किसी निजी शख्स की दान की गई धौली की जमीन को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि नियम के मुताबिक कोई व्यक्ति मृत्यु शैया पर बैठकर पंचायत की जमीन को दान में नहीं दे सकता।