सांसद आजम खान, पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई के आदेश

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सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम खां के जन्म के दो प्रमाणपत्र होने के मामले में दर्ज मुकदमे में कोर्ट से एक बार फिर से आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला को झटका लगा है।

कोर्ट ने सांसद आज़म खां, तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।

आपको बता दें कि सांसद के पुत्र अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने मामले में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने थाना गंज में धारा 420, 467, 468, 471 के तहत तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तीन जनवरी 2019 को मुकदमा दर्ज हुआ था। अप्रैल में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

एडीजी छह धीरेन्द्र कुमार की कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान लगातार गैरहाज़िर रहने पर कोर्ट ने धारा 82 के तहत मुनादी के आदेश दिए थे। पुलिस ने 9 जनवरी 2020 को मुनादी भी कराई थी

मंगलवार को इस मामले में सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान गैरहाज़िर रहने पर कोर्ट ने सांसद आज़म खां, विधायक तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।

आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम खां के जन्म के दो प्रमाणपत्र होने के मामले में दर्ज मुकदमे में कोर्ट ने आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी।

अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड होने के मामले में भी कोर्ट द्वारा आजम खां और अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज की जा चुकी है। फर्जी दस्तावेज से पासपोर्ट बनाने के आरोप में अब्दुल्ला पर दर्ज मुकदमे में भी कोर्ट ने अग्रिम जमानत नहीं दी थी।

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